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आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) जारी करता है।[1] यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग (जेण्डर) कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निशुल्क है। आधार कार्ड एक पहचान पत्र मात्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है। ` जारी करने का है।
आधार दुनिया की सबसे बड़ी बॉयोमीट्रिक आईडी प्रणाली है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने आधार को "दुनिया में सबसे परिष्कृत आईडी कार्यक्रम" के रूप में वर्णित किया। निवास का सबूत माना जाता है और नागरिकता का सबूत नहीं है, आधार स्वयं भारत में निवास के लिए कोई अधिकार नहीं देता है। जून 2017 में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आधार नेपाल और भूटान यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। तुलना के बावजूद, भारत की आधार परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी नंबर की तरह कुछ नहीं है क्योंकि इसमें अधिक उपयोग और कम सुरक्षा है।[2]
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nice article Sir.Sarkari Naukri New
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